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नगर निगम की टीमों ने की टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए गठित

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Mar 2017 07:28 PM (IST)Updated: Thu, 16 Mar 2017 07:28 PM (IST)
नगर निगम की टीमों ने की टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई
नगर निगम की टीमों ने की टैक्स डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम : नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए गठित टीमें लगातार टैक्स डिफॉल्टरों के पास पहुंच रही हैं। टीमों द्वारा एक ओर जहां डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीवर एवं पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी जारी है।

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डा. विजयपाल यादव की टीम ने गोल्ड सूक, यूनिटेक, पाम कंट्री क्लब, लूमिनियस, सावा एस्टेट सहित सेक्टर-44 स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। वहीं दूसरी ओर जेडटीओ समीर श्रीवास्तव की टीम ने भी कई नामचीन ब्रांड स्टोर जैसे पैंटालून आदि पर प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर संबंधी नोटिस चस्पा किए हैं। टीमों द्वारा डिफॉल्टरों को आगाह किया जा रहा है कि अगर उन्होंने समय पर अपना टैक्स जमा नहीं करवाया तो नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी को सील एवं अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त के अनुसार नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों पर प्रॉपर्टी टैक्स देय है। प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं पैनल्टी लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को सील एवं अटैच भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहूलियत के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे संपूर्ण ब्याज तथा मूल प्रॉपर्टी टैक्स राशि पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके लिए वर्ष 2016-17 तक का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाना होगा। यह सुविधा केवल 31 मार्च तक ही मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एवं डिजीटल भुगतान की सूरत में एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जो अगले वित्त वर्ष के बिल में समायोजित रहेगी।


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