यूनीटेक विस्टा मामले में जल्द मिलेगी पीड़ितों को मूल राशि
गौरव ¨सगला, नया गुरुग्राम यूनीटेक बिल्डर के सेक्टर 70 स्थित प्रोजेक्ट विस्टा में बुधवार को सर्वोच
गौरव ¨सगला, नया गुरुग्राम
यूनीटेक बिल्डर के सेक्टर 70 स्थित प्रोजेक्ट विस्टा में बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुग्राम में बढ़ती बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक को दो करोड़ रुपये और जमा कराने के आदेश दिए है। इससे पहले बिल्डर 17 अगस्त के फैसले के बाद कोर्ट में 15 करोड़ रुपये की राशि जमा करा चुका है। अब कोर्ट ने 39 आवंटियों को पैसे वापस करने के लिए 4 सप्ताह के भीतर 2 करोड़ रुपये ओर जमा कराने के निर्देश दिए है। जिसके बाद जल्द ही विस्तार के इन आवंटियों को उनके द्वारा जमा की गई मूल राशि वापस मिल जाएगी। ब्याज राशि तय करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2017 तय की गई है।
गुरुग्राम के इतिहास में इसे ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। यह पहली बार होगा कि जब आवंटियों को अपनी रकम सुप्रीम कोर्ट के खजाने से वापस मिलेगी।
यह प्रोजेक्ट साल 2010 में यूनिटेक ने गोल्फकोर्स रोड एक्सटेंशन से सटे सेक्टर 70 में विस्टा प्रोजेक्ट को लांच किया था। लगभग 100 एकड़ में यह टाउनशिप विकसित होनी थी इसमें 1300 फ्लैट थे। कंपनी को 2012 में आवंटियों को मालिकाना हक देना था।
लगातार प्रशासन और बिल्डर के समक्ष प्रदर्शन के बाद आवंटियों को निराशा हाथ लगी। 39 आवंटियों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकीलों के फीस के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए खुद ही अपने केस की पैरवी भी की।
:::::
यह एतिहासिक फैसला है। हमारी लड़ाई रंग लाई, अब जल्द ही हमारे जिदंगी भर की पूंजी हमे वापस मिल जाएगी। ब्याज के लिए जनवरी माह में सुनवाई होगी।
विकास कौल, आवंटी यूनिटेक प्रोजेक्ट एवं याचिकाकर्ता।
::::
लंबे इंतजार के बाद कोर्ट के इस फैसले से उन्हें राहत की सांस मिली है। इस पैसे के मिलने के बाद अब कहीं आशियाना बनने की उम्मीद जगी है।
त्रिपुल धीमान, आवंटी एवं याचिकाकर्ता।