जागरण प्रभाव :- प्राइवेट बस की छत पर सवारी बैठाई तो रद होगा पंजीकरण
जागरण संवाददाता, मानेसर : प्राइवेट बस संचालकों के लिए चेतावनी, बस की छत पर सवारी बैठी पाई गई तो उनकी
जागरण संवाददाता, मानेसर : प्राइवेट बस संचालकों के लिए चेतावनी, बस की छत पर सवारी बैठी पाई गई तो उनकी बस का पंजीकरण भी रद कर दिया जाएगा। वहीं छत पर बैठी सवारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दैनिक जागरण ने प्रशासन को आइना दिखाया तो आंख बंद किए बैठे अधिकारी जाग गए और उन्होंने जांच टीम तैयार कर जांच शुरू करा दी है। हालांकि अब तक एक भी बस चालक या संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।
गुड़गांव में दर्जनों बसे सहकारी परिवहन समितियों से पंजीकृत करा चलाई जा रही हैं। बस की छत पर सवारी बैठाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-53 की उपधारा-1 का उलंघन है। लेकिन कानून का सरेआम उलंघन किया जा रहा था। बस की छत पर बैठ कर सफर करना युवाओं का शगल बन चुका है। छत पर चढ़ते वक्त उतरते वक्त कई हादसे भी हो चुके हैं। इस बात को देखते हुए दैनिक जागरण ने मंगलवार को बस की छत पर सफर बन रहा जानलेवा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके कुछ घंटे बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया। उपायुक्त ने मामले का संज्ञान में लेते हुए रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए थे। जिसके बाद क्षेत्रीय प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र कुमार बस चालकों व संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए टीम गठित कर दी। जितेंद्र कुमार ने कहा अक्सर देखने में आता है कि अधिक पैसे कमाने के चक्कर मे परिचालक बसों की छतों पर भी सवारी बैठा लेते है, ऐसा करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इस पर विभाग द्वारा नकेल कसने की तैयारी की जा चुकी है। गुड़गांव परिवहन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के सभी रूट पर चलने वाली उन बसों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी छतों पर सवारियों को बैठाया जा रहा है। इनमें बसों के पंजीकरण रद होने के साथ ही नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।