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आयोग का चाबुक : पेड न्यूज पर जिलास्तरीय कमेटी दे पूरा ध्यान

By Edited By: Published: Mon, 22 Sep 2014 07:35 PM (IST)Updated: Mon, 22 Sep 2014 07:35 PM (IST)
आयोग का चाबुक : पेड न्यूज पर जिलास्तरीय कमेटी दे पूरा ध्यान

जागरण संवाददाता, मेवात :

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ऐसा समाचार या विश्लेषण जो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है, वह पैड न्यूज है। जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति इसका अवलोकन कर इसकी सूचना रिटर्निग अधिकारी को देगी। उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित विज्ञापन, संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकार्ड भी कमेटी रखना सुनिश्चित करें। भारतीय निर्वाचन आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने निर्माण सदन दिल्ली से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिग कमेटी के सदस्यों को विशेष दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक ने जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो व केबल पर दिए जाने से पूर्व कमेटी से प्रमाणित करवाना होगा। एमसीएमसी कमेटी किसी भी ऐसे विज्ञापन को प्रकाशित करने से इनकार करने के लिए अधिकृत है, जो प्रसारित करने लायक नहीं समझे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के संदर्भ में कमेटी द्वारा रिटर्निग अधिकारी को सूचित किया जाएगा, ताकि रिटर्निग अधिकारी के माध्यम से प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जा सके और विज्ञापन का खर्च उम्मीदवार के खर्चे में शामिल किया जाए। यह खर्च डीआइपीआर की दरों के आधार पर शामिल होगा। अक्षय राउत ने वीडियो काफ्रेंसिंग में जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा है कि पंजीकृत राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी किसी भी समाचार को चैनल पर प्रसारित करने से कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करेगे। प्रस्तावित विज्ञापन की दो सत्यापित प्रतिया भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। अपंजीकृत राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी टेलीकास्ट से 7 दिन पहले आवेदन करेगे। जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी आवेदन पर दो दिन में निर्णय लेगी। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जून, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप गोदारा, नगराधीश प्रताप सिंह, डीआईपीआरओ सुरेद्र बजाड़ व जिला साख्यिकी अधिकारी कुंदनदीन उपस्थित थे।


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