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चार वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को मिला मुआवजा

By Edited By: Published: Fri, 18 Apr 2014 07:42 PM (IST)Updated: Fri, 18 Apr 2014 07:42 PM (IST)

- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ने प्रदान किया पीड़िता को मुआवजा

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जागरण संवाददाता, गुड़गांव : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुरुचि अतरेजा सिंह ने एक चार वर्षीय दुष्कर्म के प्रयास की पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा बृहस्पतिवार को प्रदान किया। पीड़ित परिवार को आगे भी किसी भी प्रकार की कानूनी मदद करने का भरोसा दिया गया।

गत वर्ष एक मई को भोंडसी थाना के अंतर्गत चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया था

। वह अपने घर में मा और एक वर्षीय भाई के साथ थी। दोपहर के दौरान उसकी मां उसे अकेली छोड़ अपने एक वर्षीय बेटे को लेकर खुले में शौच करने के लिए चली गई थी। इसी दौरान गांव का ही 62 वर्षीय मोहम्मद घर में अकेले बच्ची को देखकर जबर्दस्ती करने लगा। इसी बीच उसकी मां पहुंच गई। आरोपी उसकी मां को धक्का देकर फरार हो गया था। शोर मचाने पर आसपास काम कर रहे लोगों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। उसी दिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। अदालत ने इस मामले में 15 फरवरी 2014 को आरोपी को दोषी करार देते हुए पाच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मामला सामने आने के बाद से लेकर अब तक केडी सिंह फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन पीड़ित परिवार की सहायता उपलब्ध करा रहा है। संगठन के प्रयास से ही पीड़िता को मुआवजा मिला है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुरुचि अतरेजा सिंह ने बताया कि संगठन पीड़ित परिवार की सराहनीय मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार मुआवजा देने के लिए उन मामलों पर भी गौर करती है, जिनमें पीड़ित को स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता की जरूरत होती है।


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