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समारोह में फाय¨रग की तो 307 का पर्चा कटेगा

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : पंजाब के भ¨ठडा में रविवार को शादी में गोली चली और स्टेज पर नाच रही डांसर

By Edited By: Published: Mon, 05 Dec 2016 11:27 PM (IST)Updated: Mon, 05 Dec 2016 11:27 PM (IST)
समारोह में फाय¨रग की तो 307 का पर्चा कटेगा

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : पंजाब के भ¨ठडा में रविवार को शादी में गोली चली और स्टेज पर नाच रही डांसर की मौत हो गई। यह घटना को देखते हुए जिला पुलिस भी सख्ती के मूड में है। पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल ने चेतावनी जारी कर दी है कि शादी जैसे समारोह में फाय¨रग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया जाएगा। इस आदेश को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। संबंधित थाना व चौकी प्रभारी को यदि शादी में फाय¨रग की सूचना मिलती है तो वे तत्काल मौके पर जाकर एक्शन लेंगे और मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसी फाय¨रग होने पर सूचना दें।

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भ¨ठडा में हुई घटना सोमवार को दिन भर सोशल मीडिया में छाई रही। वहां फाय¨रग के बाद किसी ने मोबाइल से वीडियो बना ली थी, जोकि सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। इस घटना को देखते हुए ही पुलिस अधीक्षक ने यह चेतावनी जारी की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सरकार की तरफ से शस्त्र लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है ताकि जरूरतमंद व्यक्ति खतरे की स्थिति में खुद को बचाव कर सके। मगर ज्यादातर लोग हथियार का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग शादी जैसे कार्यक्रमों में अपना रौब जमाने के लिए फाय¨रग करते हैं। इससे न केवल दहशत पैदा होती है, बल्कि कई बार निर्दोष लोग मारे जाते हैं।

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पैलेस वालों को भी दी हिदायत

पुलिस अधीक्षक ओपी नरवाल ने कहा है कि मैरिज पैलेस व धर्मशाला संचालकों को भी इस बारे में हिदायत जारी की जाएगी कि वे इस तरह फाय¨रग करने वालों के बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दें। प्रतिष्ठान मालिक अपने स्तर पर भी ऐसी व्यवस्था करें कि लोग फाय¨रग न करें। इस संदर्भ में शादी से पहले ही लोगों को चेतावनी जारी की जानी चाहिए। यदि ऐसे आदेश के प्रति लापरवाही दिखाई तो पैलेस व धर्मशाला संचालकों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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