एसबीआइ लाइफ को बीमा राशि देने के आदेश
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : जिला उपभोक्ता अदालत ने फैसला सुनाते हुए एसबीआइ लाइफ को मृतक व्यक्ति
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : जिला उपभोक्ता अदालत ने फैसला सुनाते हुए एसबीआइ लाइफ को मृतक व्यक्ति की पत्नी को बीमा राशि देने के आदेश दिये है। कैथल के गांव रामगढ़ निवासी बलवान ¨सह ने एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस फतेहाबाद में 14 दिसंबर 2012 को बीमा करवाया था। उसने बीमे की किश्त के रूप में 19879 रूपये भरे थे। बीमा करवाने के डेढ़ माह बाद ही बलवान ¨सह की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जब उसकी पत्नी महेंद्रो देवी बीमे की राशि लेने गई तो एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस के अधिकारियो नें बीमे की राशि देने से मना कर दिया। महिला ने मामला जिला उपभोक्ता अदालत में रखा। जहां मंगलवार को फैसला सुनाते हुए एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस के अधिकारियों ने महेंद्रों देवी को मृतक की 6 लाख की बीमा राशि देने का आदेश दिया।