एनओसी लेने के बाद नियम ताक पर
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : बाजार में जगह-जगह बेसमेंट में दुकानें बनी हुई हैं। इनमें से नाममात्र दुक
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : बाजार में जगह-जगह बेसमेंट में दुकानें बनी हुई हैं। इनमें से नाममात्र दुकानों में अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं जबकि बेसमेंट के लिए यह आरंभिक शर्तो में शामिल है। अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। फायर विभाग के एनओसी के बिना बेसमेंट को अवैध माना जाता है।
हकीकत तो यह कि एनओसी लेते समय तो दुकानदार फायर अधिकारियों को नक्शे में यह दिखाता है कि वह बेसमेंट में अग्निशमन यंत्र लगाएगा, पर ऐसा होता नहीं। इस कारण अग्निशमन यंत्र न होने पर आग को बुझाना कई बार मुश्किल हो जाता है। कई बार आग भयानक रूप ले लेती है। फायर विभाग के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फायर अधिकारियों द्वारा कभी भी बेसमेंट दुकानों की जांच नहीं की जाती है। ज्यादातर दुकानों में आग लगने की घटना के बाद अग्निशमन यंत्र न होने के कारण ही होती है, लेकिन दुकानदार फायर विभाग के नियमों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं।
बेसमेंट बनाते समय जरूरी बातें
1. अगर कही बेसमेंट बनता है तो उसमें आगे-पीछे जगह छोड़नी जरूरी है ताकि आगजनी व अन्य कोई घटना होने आपातकालीन सेवाएं दी जा सके।
2. बेसमेंट का दोनों ओर से खुलापन होना जरूरी है ताकि हवा पास हो सके।
3. फायर अलार्म लगा होना चाहिए।
4. स्मोक डिटेक्टर होना जरूरी।
5. स्प¨रकल लगे होने चाहिए।
6. बेसमेंट में दो रास्ते होना बने होना चाहिए ताकि कोई कोई आगजनी घटना हो तो दूसरे रास्ते से निकला जा सके।
7. पानी के लिए अलग से टैंक बना होना चाहिए।
कार्रवाई की जाएगी
अग्निशमन अधिकारी अमर ¨सह का कहना है कि कई लोगों ने बेसमेंट बनाने के लिए एनओसी ले रखी है। एनओसी लेने के बाद नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर एनओसी लेने के बाद कोई नियमों के प्रति लापरवाही बरत रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।