शस्त्रधारकों के लाइसेंस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश
संवाद सूत्र, टोहाना : जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंसी हथियार हैं वे अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवाएं। यह
संवाद सूत्र, टोहाना : जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंसी हथियार हैं वे अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवाएं। यह कार्य 31 जुलाई तक करवाना अनिवार्य है। एसडीएम डॉ. जेके आभीर ने बताया कि आर्मज रूलज 1962 के नियम 5 व 6 में अब यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक लाइसेंसी को अपना शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उपमंडल में जितने शस्त्र धारक हैं वे नए लघु सचिवालय के कमरा नंबर 15 में फार्म प्राप्त करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं।
उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त एनके सोलंकी के निर्देशानुसार वे सभी शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन किए जाने हैं जो एसडीएम कार्यालय टोहाना, जिलाधीश हिसार या किसी अन्य अथोरिटी द्वारा जारी किए गए हों तथा इस जिले में रि-रजिस्टर्ड हों व पता तबदील हो। फतेहाबाद जिलाधीश द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंसों को कार्यालय की पीएलए शाखा द्वारा ही ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शस्त्र लाइसेंस को ऑनलाइन करवाने के लिए लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस व हथियार के साथ-साथ अपने रिहायशी पते का प्रमाण, आधार कार्ड, वोट नंबर व जन्म तिथि का प्रमाण भी लेकर आएं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करवाने का कार्य 31 जुलाई से पहले पूरा किया जाना है। सरकार की हिदायतों के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने वाले लाइसेंस 1 अक्टूबर 2015 को निरस्त समझे जाएंगे।