पांच किसानों की जमीन नीलामी के आदेश
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद :
बैंक कर्ज न चुकाने पर कोर्ट ने बड़ोपल व कुम्हारिया के पांच किसानों की जमीन नीलाम करने के आदेश दिए हैं। जमीन की नीलामी अगले माह की 26 व 29 तारीख को होगी। कर्जदार किसानों में बड़ोपल निवासी राजेंद्र कुमार, कुम्हारिया निवासी शंकर, हंसराज, घीसा राम व कृष्ण शामिल हैं। इनके अलावा सरबती नामक महिला की जमीन भी नीलाम होनी थी। मगर उसने बृहस्पतिवार को लोन चुका दिया। बाकी सभी पर लगभग 20 लाख रुपये बकाया है। यदि नीलामी की तिथि से पहले लोन चुका दिया जाता है तो नीलामी स्थगित कर दी जाएगी। यह फैसला एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है।
गांव बड़ोपल में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। उक्त किसानों ने काफी समय पहले कृषि कार्यो के लिए लोन लिया था। आम भाषा में इसे लिमिट भी कहा जाता है। लोन लेने के बाद इन किसानों ने भुगतान नहीं किया। बैंक की तरफ से किसानों को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। इसके चलते बैंक को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। बैंक प्रबंधन ने एसडीएम कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट की मार्फत भी किसानों को नोटिस भेजा गया। किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों द्वारा गिरवी रखी गई जमीन नीलाम करने के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेशानुसार राजेंद्र की जमीन 29 सितंबर को नीलाम होगी। बाकी किसानों की जमीन 26 सितंबर को नीलाम की जानी है। बड़ोपल के बस अडडे पर सार्वजनिक रूप से बोली लगाकर जमीन नीलाम की जाएगी।
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किसकी कितनी जमीन
बैंक प्रबंधन के मुताबिक शंकर पर 1 लाख 29950 रुपये बकाया है। उसने 1 लाख रुपये लोन दिया था। उसकी 47 कनाल 16 मरले जमीन नीलाम होनी है।
सरबती देवी पर 5 लाख 80414 रुपये का कर्ज था। उसकी 96 कनाल 12 मरले जमीन नीलाम होनी थी जोकि अब स्थगित हो गई है। हंसराज पर 3 लाख 19323 रुपये बकाया है। उसकी 81 कनाल 4 मरले जमीन नीलाम की जानी है। राजेंद्र कुमार पर 1 लाख 19425 रुपये का कर्ज है। उसकी कुल 41 मरले जमीन नीलाम करने के आदेश हैं। घीसा राम की तरफ 8 लाख 20820 रुपये हैं। इतनी राशि की भरपाई के लिए उसकी 176 कनाल 12 मरले जमीन नीलाम की जानी है। कृष्ण पर 60 हजार 69 रुपये बकाया है। उसके लोन की भरपाई के लिए 14 कनाल 14 मरले जमीन नीलाम की जाएगी। इनमें शंकर ने वर्ष 2003 में लोन दिया था। इसी तरह सरबती देवी ने वर्ष 2006, हंसराज ने 2004, राजेंद्र ने 2007 व कृष्ण ने 2010 में लोन लिया था।
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अभी भी चुका सकते हैं: प्रबंधक
सेंट्रल बैंक की बड़ोपल शाखा के प्रबंधक ओपी बराला ने बताया कि बैंक को अपनी राशि निकलवाने से मतलब है। जमीन नीलाम करना बैंक की मजबूरी है। इसलिए यदि कोई किसान बोली की तारीख से पहले लोन चुका सकता है तो बोली स्थगित कर दी जाएगी।