निजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन सील
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद: जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीएनडीटी(प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद:
जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीएनडीटी(प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम)एक्ट के उल्लंघन के मामले में एनआइटी तीन के निजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी है। निजी अस्पताल ने उस महिला को गर्भवती होने की रिपोर्ट दे दी, जो गर्भवती नहीं थी। इस मामले में एनआइटी प्रेस कालोनी की दवाखाना की संचालिका का नाम भी सामने आ रहा है, जो निजी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए भेजती थीं और निजी अस्पताल से अपनी कमीशन का हिस्सा लेती थीं।
जिला स्वास्थ्य विभाग को शिकायत मिली थी कि पुरानी प्रेस कॉलोनी में एक महिला कमीशन लेकर गर्भपात कराती हैं। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुलशन अरोड़ा ने एक टीम का गठन किया। टीम ने दवाखाना में एक सामान्य महिला को गर्भवती महिला के रूप में ग्राहक बनाकर भेज दिया। गर्भवती महिला ने दवाखाना में पहुंचकर गर्भपात कराने की बात कहीं। दवाखाना की संचालिका ने महिला का गर्भपात एनआइटी तीन स्थित निजी अस्पताल में कराने की बात कही। गर्भवती महिला वहां पर गर्भपात कराने के लिए राजी हो गई। इसके बाद गर्भवती महिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल में महिला से गर्भपात कराने और अल्ट्रासाउंड के लिए 2800 रुपये लिए गए।
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव भगत ने बताया कि महिला से जैसे ही अस्पताल में 2800 रुपये लिए गए, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामारी की। डॉ. संजीव ने बताया कि अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई है। महिला गर्भवती नहीं थी, फिर भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भवती दर्शाया गया है। महिला को गर्भपात करने की भी दवा दी गई थी।