गैस एजेंसी को लौटानी होगी कनेक्शन की राशि
संजीव मंगला, पलवल : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गांव पृथला स्थित डागर गैस एजेंसी तथा गांव झाड़
संजीव मंगला, पलवल : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गांव पृथला स्थित डागर गैस एजेंसी तथा गांव झाड़सेतली निवासी रवि कुमार को आदेश दिए हैं कि वह गांव गदपुरी निवासी लोकेश को उससे वसूली गई गैस कनेक्शन की कीमत 7,650 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करे। पीड़ित उपभोक्ता को पांच हजार रुपये मुआवजा व 2100 रुपये कानूनी खर्चा देने के भी आदेश दिए हैं।
यह था मामला
लोकेश नामक महिला उपभोक्ता ने एक घरेलू गैस कनेक्शन 10 जून 2013 को डागर गैस एजेंसी पृथला से लिया था। इसके लिए उन्होंने 7650 रुपये का भुगतान किया था। 26 नवंबर 2013 के बाद एजेंसी ने अपना कार्यालय बंद कर दिया। लोकेश ने कई बार उनके घर व कार्यालय के चक्कर मारे, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम का सहारा लिया।
पेश नहीं हुए प्रतिवादी
उपभोक्ता फोरम द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी गैस एजेंसी मालिक व झाडसेतली निवासी रवि कुमार फोरम के समक्ष पेश नहीं हुए। इसलिए फोरम ने इस मामले की एक तरफा सुनवाई की। फोरम के समक्ष लोकेश ने जो साक्ष्य पेश किए, उनमें 4800 रुपये का कनेक्शन की फीस व 2850 रुपये की सिलेंडर व रेगुलेटर की कीमत के बिल शामिल थे। कंपनी ने उन्हें 26 नवंबर 2013 तक सिलेंडर के रिफिल भी सप्लाई किए थे तथा बाद में अपना कार्यालय बंद कर दिया था।
फोरम का निर्णय
फोरम के अध्यक्ष जगबीर सिंह कोहली, सदस्या खुशविंद्र कौर व सदस्य आरएस धारीवाल ने उक्त निर्णय देते हुए प्रतिवादियों को आदेश दिए कि वे 45 दिनों के भीतर आदेश को निष्पादित करें। लोकेश को भी यह आदेश दिए कि इस दौरान वह सिलेंडर व रेगुलेटर गैस एजेंसी मालिक को लौटा दे।