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विधि छात्रों के लिए कानूनी जागरूकता शिविर लगाया

By Edited By: Published: Thu, 24 Jul 2014 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 24 Jul 2014 01:01 AM (IST)
विधि छात्रों के लिए कानूनी जागरूकता शिविर लगाया

जागरण संवाददाता, पलवल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश और चेयरमैन रामेंद्र जैन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव प्रशांत राणा के निर्देशन में विधि छात्रों के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुडगांव की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव प्राधिकरण सुरुचि अतरेजा सिंह के साथ केआर मंगलम विश्वविद्यालय गुडगांव व यूनिवर्सिटी विधि संस्था गुडगांव के विधि प्रशिक्षुओं ने भी भाग लिया।

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कार्यक्रम में समन्वयक जगत सिंह रावत ने प्रतिभागियों को प्राधिकरण व स्थायी लोक अदालत, हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना 2013 के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण पैनल अधिवक्ताओं व पैराविधिक सेवकों के माध्यम से समाज के किसी भी वर्ग के जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय दिलवाने हेतु प्रयासरत है। प्राधिकरण महिलाओं एवं बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, किन्नरों व यौन उत्पीड़न से पीडि़तों को विशेष रूप से कानूनी सहायता दिलवाने के लिए प्रयासरत है। प्राधिकरण जिला जेल, संरक्षण गृह, फ्रंट आफिस तथा कानूनी सहायता केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है।

उन्होंने बताया कि पैनल अधिवक्ता गांवों में ग्रामीण कानूनी संरक्षण केंद्रों पर जाकर कानूनी सलाह देते हैं। पुलिस थानों में भी महिला पैनल अधिवक्ता कार्यरत हैं, जो किसी भी महिला एवं बच्चे को कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। पैनल अधिवक्ता सुभाष शर्मा, भारत भूषण चौहान द्वारा प्रशिक्षुओं को स्थायी लोक अदालत के गठन व विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 तथा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं हो सकती है तथा उसे रात को थाने में नहीं रखा जा सकता है। अतरेजा सिंह ने कहा कि विधि छात्रों के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि वे आसानी से कानून के बारे में जानकारी ले सकें। विधि छात्रों द्वारा एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर, बार रूम, पुस्तकालय, टीन शैड, निर्माणाधीन चैंबरों का भ्रमण भी किया।


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