उपभोक्ता के नाम गैस कनेक्शन तब्दील करना होगा कंपनी को
जागरण संवाददाता, पलवल :
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)व उसके डीलर पलवल गैस एजेंसी को आदेश दिए हैं कि वे चिरावटा गांव निवासी छैल मोहन शर्मा का घरेलू गैस कनेक्शन तब्दील करें व उसे उपभोक्ता पुस्तिका भी जारी करें। नियमानुसार सिलेंडर रिफिल की सुविधा भी प्रदान की जाए। फोरम ने कारपोरेशन तथा डीलर को पांच हजार रुपये मुआवजा तथा 2200 रुपये कानूनी खर्चा देने का भी आदेश दिया है।
यह था मामला
छैल मोहन एचपीसीएल का पुराना उपभोक्ता है। जबकि उसका कनेक्शन पलवल की सिंगला वाली गैस एजेंसी से थी। रिफिलिंग राज गैस एजेंसी से होती थी। 19 अगस्त 2010 को गैस कनेक्शन के साथ रिफिलिंग पलवल गैस एजेंसी पर तब्दील करने के भी आदेश हुए थे। इसी दौरान छैल मोहन उपभोक्ता पुस्तिका खो गई, इसके साथ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। जबकि उसने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी थी। लेकिन एचपीसीएल ने (22 अप्रैल 2011) कनेक्शन तब्दील करने से मना कर दिया। छैल मोहन ने दुखी होकर एचपीसीएल व डीलर को कानूनी नोटिस भी भेजा परंतु अंत में उसने फोरम का सहारा लेना पड़ा।
फोरम का निर्णय
फोरम के अध्यक्ष एसके कौशिक तथा सदस्या खुशविंदर कौर ने अपने निर्णय में कहा कि यदि मूल दस्तावेज खोने के बाद उपभोक्ता ने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी थी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के कनेक्शन को तब्दील, पुस्तिका जारीं करने व सिलेंडर देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे उपभोक्ता को मानसिक क्षति पहुंची है।
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