आदेशों को ठेंगा दिखाकर दे रहे हैं गलत सूचना
जागरण संवाददाता, पलवल : जन सूचना अधिकारी अधिनियम-2005 के तहत समय पर सूचना न देना और गलत सूचना देना आम बात हो गई है। सूचना आयुक्त के आदेश के बावजूद ग्राम पंचायत औरंगाबाद के सरपंच ने आवेदक को दोबारा गलत सूचना भेज दी। आवेदक ने इसकी आयुक्त को शिकायत भेजी है।
भूमि संबंधी मांगी थी सूचना
गांव औरंगाबाद निवासी गिर्राज सिंह ने चार सितंबर 2012 को गांव सरपंच से गांव की कृषि भूमि के रकबे, पट्टे पर छोड़ने की प्रक्रिया, पट्टे पर छोड़ी गई भूमि, उससे प्राप्त आय, पंचायत भूमि कब्जे वाली भूमि, अवैध कब्जे वाली भूमि, गैर कृषि भूमि का रकबा, अवैध कब्जे हटाने के लिए किए गए प्रयास तथा पंचायत के राजस्व रिकार्ड में मौजूद गोचर भूमि आदि का ब्योरा मांगा था।
आयुक्त ने दिए थे आदेश
सूचना न मिलने पर सात जनवरी 2013 को गिर्राज ने बीडीपीओ मदन लाल के यहां प्रथम अपील दायर की। फिर भी सूचना न मिलने पर उसने चार मार्च को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी करण सिंह चौधरी के पास द्वितीय अपील दायर की। फिर भी आवेदक को सूचना नहीं दी गई। 21 मई को गिर्राज ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय में अपील दायर की। मुख्य सूचना आयुक्त ने बीडीपीओ होडल व ग्राम सरपंच को 19 नवंबर को तलब किया। आयुक्त ने दोनों को सात दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।
आवेदक ने की जुर्माने की मांग
बीडीपीओ ने सरपंच से सूचना मंगवाकर आवेदक को भिजवाई थी। मगर जो सूचना उसे भेजी गई, वह पुरानी थी। बाद में गिर्राज ने दोबारा आयुक्त को पत्र भेज सही सूचना उपलब्ध कराने की मांग की। आयुक्त के आदेश के बावजूद गिर्राज को दोबारा वहीं पुरानी सूचना भेज दी गई। गिर्राज ने अब सूचना आयुक्त को पत्र भेजकर बीडीपीओ व सरपंच पर जुर्माना लगाने की मांग की है।