एक छत के नीचे जमा होंगे सभी तरह के वाहन टैक्स
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : जिले में अब व्यवसायिक वाहनों से संबंधित टैक्स जमा करने के लिए अलग-
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी :
जिले में अब व्यवसायिक वाहनों से संबंधित टैक्स जमा करने के लिए अलग-अलग कार्यालयों मे नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार एक अप्रैल से नई मोटर व्हीकल पॉलिसी लागू कर रही है। जिसके तहत व्यवसायिक वाहनों से संबंधित पैसेंजर, गुड्स व रोड टैक्स आदि सभी प्रकार के टैक्स अब आरटीए कार्यालय में एक ही छत के नीचे जमा हो सकेंगे। यह जानकारी क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव गौरव कुमार ने सोमवार को अपने कार्यालय में व्यवसायिक वाहन यूनियन के पदाधिकारियों व जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों की बैठक को संबोधित करते हुए दी। बैठक में उन्होंने बताया कि सरकार की नई पॉलिसी के लागू हो जाने से व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को टैक्स जमा करवाने के लिए अलग-अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सभी व्यवसायिक पैसेंजर वाहनों की नंबर प्लेट का रंग पीला होना भी जरूरी है और पैसेंजर टैक्स का भुगतान भी समय पर होना अनिवार्य है उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होने पर वाहन पर 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया जाएगा या वाहन को जब्त कर लिया जायेगा।
उन्होंने शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा लागू की जा रही नई वाहन पॉलिसी के तहत अपने वाहनों का पंजीकरण संस्थान के नाम होना भी जरूरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों के वाहनों का रंग पीला होना चाहिए। सभी संस्थान सरकार की पॉलिसी के सभी नियमों की पालना करें।