Move to Jagran APP

सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने वालों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, भिवानी : गाव पाजू में एक महिला को उसके शहर छोड़कर आने के बहाने खेत में ले जाकर सामूह

By Edited By: Published: Tue, 18 Nov 2014 02:05 AM (IST)Updated: Tue, 18 Nov 2014 02:05 AM (IST)

जागरण संवाददाता, भिवानी : गाव पाजू में एक महिला को उसके शहर छोड़कर आने के बहाने खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. वीरेद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दो सगे भाईयों सहित पाच अभियुक्तों को उम्र कैद एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

loksabha election banner

12 जून 2012 को एक महिला कही से भटक कर गांव पाजू आ गई। वह गाव के बस स्टैड पर स्थित रामचंद्र के टेंट हाउस पर आई। रामचंद्र ने उसे गाव के सरपंच जोतराम के घर भेज दिया। सरपंच ने महिला के बारे में पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरपंच के घर से राकेश व लोकराम प्रवासी महिला को उसके घर तक पहुचाने की बात कहकर अपने साथ ले आए। इसके बाद अगली सुबह महिला का शव संदिग्ध हालत में गाव के खेतों में पड़ा मिला। पुलिस ने 174 की कार्रवाई कर मामला रफा-दफा कर दिया। लेकिन दैनिक जागरण ने इस प्रकरण का खुलासा किया। खुलासे और

जनसंगठनों के संघर्ष के बाद अधिवक्ता अशोक आर्य की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जाच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि महिला को खेत में ले जाकर उन सात व्यक्तियों ने शराब की और उसके बाद बेबस महिला को रातभर अपनी हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने इसके बाद सात लोगों के खिलाफ हत्या व सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया। एडीजे डॉ. वीरेद्र प्रसाद की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार के मुख्य आरोपी गाव पाजू निवासी राकेश, पवन, बीर सिंह, व दो सगे भाई कृष्ण व सुरेंद्र को धारा 304 गैर इरादतन हत्या व 376जी के तहत उम्रकैद एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न दिए जाने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

एक आरोपी की हो चुकी है मौत

मुख्य आरोपी लोकराम 7 अक्टूबर 2012 को बीमारी के कारण जेल में ही मौत चुकी है। शेष बचे पाच दोषियों को सजा सुनाई है।

सातवें आरोपी पर चल रहा अलग से मामला

इस मामले में रघुवीर सिंह को अदालत ने भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद 25 जनवरी 2014 को गिरफ्तार किया गया था। जिस पर इस मामले में अलग से अदालत में केस चल रहा है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.