मौसी के लड़के के हत्यारे युवक को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, भिवानी : अमर नगर टिब्बा बस्ती में मकान के बाहर सोए मौसी के लड़के की धारदार हथियार से काट कर हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने उम्रकैद एवं बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न किए जाने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में पेश किए गए चालान के अनुसार अमर नगर टिब्बा बस्ती निवासी 35 वर्षीय सतपाल 23 जुलाई 2012 को अपने मकान के बाहर सोया हुआ था। इसी दौरान उसकी मौसी का लड़का चेजारान ढाणी निवासी राजू उर्फ लाला ने रता करीब दो बजे चारपाई पर सोये सतपाल पर हमला बोल दिया। उसे तेजधार हथियार से बुरी तरह से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को दिए गए बयान में मृतक की पत्नी रेखा ने कहा था कि उनके घर पर राजू उर्फ लाला का आना जाना था। यह उसके पति सतपाल को पसंद नहीं था। उसके पति ने लाला उर्फ राजू को आने जाने से रोका तो इसका बदला लेने के लिए उसने सतपाल की हत्या कर दी। सिटी पुलिस ने रेखा के बयान पर हत्या का केस दर्ज किया था। सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने दोषी राजू उर्फ लाला को धारा 302 के तहत उम्र कैद एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न किए जाने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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