सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार पर केस
जागरण संवाददाता, भिवानी : जिले के गाव दुर्जनपुर में करीब एक पखवाड़े पूर्व छह युवकों के चंगुल में फंस सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई 13 साल की किशोरी का आखिर बवानीखेड़ा पुलिस ने महिला अधिवक्ता कुसुम शर्मा की मौजूदगी में बयान दर्ज करने के बाद मेडिकल करवाया। दोनों हाथों से अपंग पीड़िता के पिता एडवोकेट कुसुम शर्मा के नेतृत्व में डीएसपी से भी मिले। पुलिस अधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने पीडि़त किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद पुलिस ने गाव के ही चार लोगों के खिलाफ किशोरी का अपहरण करने व सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया।
गांव दुर्जनपुर निवासी 13 साल की किशोरी का गत 11 अप्रैल की सुबह 4 बजे शौच जाते वक्त ही छह युवकों ने गाड़ी में अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ता किशोरी को राजस्थान के जयपुर ले गए और वहा पर उसे बंधक बनाकर रखा। पीड़ित के पिता ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में उक्त युवकों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। महिला अधिवक्ता कुसुम शर्मा ने बताया कि पीडि़त किशोरी को अपहरणकर्ता पहले जयपुर लेकर गए और बाद में उसे बहल लाया गया। यहा पर इसके साथ सभी छह युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एक 60 वर्ष के व्यक्ति ने भी इस कार्य में इन युवकों का सहयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बवानीखेड़ा पुलिस ने बिना महिला अधिवक्ता के ही दबाव में युवती को अपनी मर्जी से इन युवकों के साथ जाने का बयान जबरदस्ती लिखवाया। इसके बाद युवती ने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयानों में युवकों पर अपहरण करने व दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला अधिवक्ता के सामने युवती के बयान दर्ज कर बुधवार को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण करवाया।
डीएसपी हेडक्वार्टर सुरेश हुड्डा के अनुसार इस मामले में गाव दुर्जनपुर निवासी मुख्य आरोपी राजेश के अलावा सुनील, विनोद व देवेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 363,366 व 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
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