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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

By Edited By: Published: Wed, 06 Mar 2013 11:32 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2013 11:33 PM (IST)

जागरण संवाददाता, भिवानी : झुल्ली सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने दो आरोपियों को दोष मुक्त किया है। पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किए गए चालान के अनुसार जिला के गांव झुल्ली में 19 फरवरी 2011 की सुबह गांव ही एक स्कूली छात्रा की साइकिल का टायर रास्ते में स्कूल जाते वक्त पंक्चर हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे गांव के ही मुकेश व शमशेर उसे अपनी बेलेरो गाड़ी में मिले। छात्रा ने अपनी सहेलियों को साइकिल सौंप दी और वो उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। छात्रा ने इन दोनों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस जांच पड़ताल के बाद यह बात सामने आई कि छात्रा का मुकेश के साथ पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दोनों के बीच काफी अर्से से प्रेम पत्र लिखने का सिलसिला भी चलता रहा।

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महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश को पीड़िता के बयान व सबूतों में कोई सच्चाई नहीं मिली। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी मुकेश और शमशेर को दोषमुक्त किया है। एडवोकेट मनोज बेडवाल ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले की तथ्यों के मद्देनजर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। इसमें आरोपी मुकेश व शमशेर को दोषमुक्त करार दिया गया है।

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