सौ मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों की अनुमति
चुनाव की तैयारी
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर
रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामाकन दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ चुनाव एजेंट और प्रपोजर सहित 4 अन्य व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. साकेत कुमार ने चुनाव आयोग के हवाले से दिए। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल 3 वाहन लेकर आ सकते हैं। नामाकन पत्र के समय प्रयोग की जाने वाली गाड़ियों का खर्च भी उम्मीदवार के खर्च में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस खर्च में उम्मीदवार द्वारा अनुमति लेकर प्रयोग किये जाने वाले वाहनों, होर्डिंग, पंफ्लेट, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री, जन सभाओं और रैलियों के आयोजन पर किए जाने वाले खर्च, विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों व केबल नेटवर्क आदि पर दिए जाने वाले विज्ञापन और पेड न्यूज सहित चुनाव कार्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले अन्य प्रचार साधनों का खर्च भी उम्मीदवार के खर्च में शामिल किया जाएगा।
यह रहेंगे चार सीटों के रिटर्निग अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार नामाकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में दाखिल किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 03 नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम योगेश कुमार होंगे जबकि 04 अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त ऑरबिंद शर्मा होंगे। इसी प्रकार 05 अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी डॉ. प्रिंयका सोनी और 06 मुलाना आरक्षित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम अश्वनी शर्मा हैं।