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आसाराम को आंशिक राहत, पीड़िता के उम्र संबंधी दस्तावेज तलब करने की अनुमति

नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को हाईकोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए पीड़िता के जन्मतिथि संबंधी मूल दस्तावेज तलब करने की अनुमति दे दी है। रोजनामचे की मूल प्रति को भी पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 20 Dec 2015 02:03 AM (IST)Updated: Sun, 20 Dec 2015 02:12 AM (IST)

सूरत। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम को हाईकोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए पीड़िता के जन्मतिथि संबंधी मूल दस्तावेज तलब करने की अनुमति दे दी है। रोजनामचे की मूल प्रति को भी पेश करने के निर्देश दिए हैं। बचाव पक्ष अब इन दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए संबंधित गवाहों से जिरह कर सकेगा।

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वकील एमआर सिंघवी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि पीड़िता की उम्र एक अहम बिंदु है। इस संबंध में कुछ दस्तावेज पेश किए थे, जिसे आपत्तिजनक बताकर खारिज कर दिया गया। इन्हें रिकॉर्ड पर लेने के लिए पेश किए गए आवेदन को निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया, जो अनुचित है। रोजनामचे की मूल प्रति भी रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं दी। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किए।

सूरत की लड़की ने भी लगाया है दुष्कर्म का आरोप:
गौरतलब है कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत की रहने वाली दो सगी बहनों ने भी दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आसाराम जोधपुर की जेल में तो नारायण साईं सूरत की लाजपोर जेल में बंद हैं।


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