हत्या केस में 9 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा
जिले की कपडवंज में तीन वर्ष पहले हुए हत्या के मामले में नाडियाद की कोर्ट ने गुरुवार को नौ आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कैद और 25-25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने के रूप में जमा कराई जाने वाली रकम मृतक के परिजन को देने का
नाडियाद। जिले की कपडवंज में तीन वर्ष पहले हुए हत्या के मामले में नाडियाद की कोर्ट ने गुरुवार को नौ आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कैद और 25-25 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने के रूप में जमा कराई जाने वाली रकम मृतक के परिजन को देने का आदेश दिया।
कपडवंज शहर के जटवाडा में रहने वाला नदीमबेग मुनीरबेग मिर्जा तीन वर्ष पूर्व एक जून 2012 को बाइक लेकर अपनी दादी के घर जाने के लिए निकला था। इसी बीच पुानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोस में रहने वाले तौसीफ पठान व साबासखान पठान से झगउ़ा हो गया। मामले के बढ़ने के बाद तौसीफ व साबास सहित नौ जनों ने नदीप पर घातक हथियारों से हमला कर दिया था। इस दौरान बीच-बचाव करने आए नदीम के पिता मुनीरबेग पर आरोपियों ने घातक हथियारों से हमलाकर मुनीर की हत्या कर दी थी।
इस संबंध में कपडवंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को सभी आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई।