शराब पीकर छेडछाड की तो होगी 3 साल की सजा
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस पर रोक लगाने के लिए नशाबंदी कानून को और सख्त कर दिया है।
अहमदाबाद, शत्रुघन शर्मा। गुजरात में शराब पीकर घूमते पकड़े जाने पर पुलिस थाने में ही आपकी जमानत हो जाएगी। सरकार ने नशाबंदी कानून तो सख्त बना दिया लेकिन शराब का सेवन कर पकडे जाने पर सीधे जेल जाने से बचा लिया है, लेकिन अपराध साबित होने पर छह माह की सजा भुगतनी पड़ सकती है। शराब पीकर उत्पात मचाने व महिलाओं से छेड़छाड़ पर एक से तीन साल की सजा होगी।
शराबबंदी के चलते गुजरात में शराब पीने व बेचने पर पूरी तरह पाबंदी है इसके बावजूद अवैध रूप से पीने व बेचने का धंधा यहां खूब फल फूल रहा है। हालिया रिलीज शाहरुख खान कि फिल्म रईस अहमदाबाद व गुजरात में शराब के अवैध कारोबर पर ही आधारित थी। अपुष्ट ही सही पर माना जाता है कि यह कारोबार 7 से 10 हजार करोड का है? मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस पर रोक लगाने के लिए नशाबंदी कानून को और सख्त कर दिया है, जिसके तहत राज्य में शराब की अवैध बिक्री व हेरफेर करने पर 7 से 10 साल तक की सजा व 5 लाख का जुर्माना होगा।
ग्रह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने नए नियम जारी कर बताया कि शराब के नशे में पकडे जाने पर मेडिकल जांच, फोटो व अंगूठे का निशान लेकर थाने से छोड दिया जाएगा लेकिन अपराध सिद्रध होने पर 6 माह कि जेल हो सकती है । शराब पीकर उत्पात मचान, झगड़ा, असभ्य व्यवहार व महिलाओं से छेडछाड पर एक से तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
नशे की हालत में शराब के साथ पकड़े जाने पर 7 से 10 साल की सजा व जुर्माना हो सकता है तथा जमानत अदालत से ही करानी होगी। जबकि शराब का कारोबार करते तथा शराब की हेराफेरी करते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा व 5 लाख रु तक का जुर्माना हो सकता है। जाडेजा ने बताया कि नशाबंदी काननू के अपराधियों से सांठगांठ कर उन्हें भगा देने वाले पुलिस अफसरों को भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है साथ्ही इस तरह के अपराध की शिकायत के लिए स्टेट मॉनिटरिंग सेल बनाया है जिसे 14405 नंबर पर कॉल करके सूचित किया जा सकता है।
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