शाह को साक्षी बनाने की याचिका पर सुनवाई
पूर्व मंत्री डॉ मायाबेन कोडनानी की भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व 7 अन्य को बतौर गवाह बुलाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
अहमदाबाद। नरोडा गाम दंगा मामले में दोषी पाई गई पूर्व मंत्री डॉ मायाबेन कोडनानी की भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व 7 अन्य को बतौर गवाह बुलाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है।
गुजरात दंगों के दौरान नरोडा गाम दंगा मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री डॉ मायाबेन कोडनानी दोषी पाई गई थी। डॉ कोडनानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित 7 लोगों को बतौर गवाह बुलाने की मांग की। अदालत ने इस पर सुनवाई पूर्ण कर ली है तथा फैसला सुरक्षित रखा है। दंगे के दौरान डॉ कोडनानी गुजरात विधानसभा में थीं तथा वहां से सोला अस्पताल में गोधरा में मारे गए कारसेवकों के परिजनों से मिलने पहुंची थी, शाह इस बात के गवाह हैं। डॉ कोडनानी का कहना है कि सोला अस्पगताल से वे सीधे अपने क्लिेनिक एक महिला की डिलीवरी कराने पहुंची थी।
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स्पे शल जज बदलने की मांग
नरोडा गाम दंगा मामले के पीडित मलिक मौहम्महद शरीफ ने हाईकोर्ट के मुख्यो न्याौयाधीश को पत्र लिखकर बताया है कि मामले की सुनवाई कर रहे स्पेिशल जज पी बी देसाई तथा कोडनानी के वकील आपस में रिश्तेादार हैं। मलिक का कहना है कि कोडनानी के वकील अमित पटेल के सीनियर एच एम ध्रूव तथा जज पी बी देसाई आपस में रिश्तेादार हैं। डॉ कोडनानी इस मामले में सजायाप्ताए हैं तथा अब इस मामले में बतौर गवाह शाह को बुलाने की मांग की जा रही है जिससे इस प्रकरण में राजनीतिक गठजोड होने की आशंका है। उन्हों ने स्पेेशल जज को बदलने की मांग के साथ कोडनानी की मांग को भी खारिज करने को कहा है।