मोदी को क्लीन चिट के विरोध में याचिका पर फैसला टला
यह याचिका दंगों में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की थी।
अहमदाबाद, प्रेट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के विरोध में दायर याचिका पर फैसला 21 अगस्त तक स्थगित हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका पर बुधवार को निर्णय देना था, लेकिन जस्टिस सोनिया गोकनी ने वकीलों से कहा कि अभी उन्हें इंतजार करना होगा।
यह याचिका दंगों में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की थी। उनका कहना था कि विशेष जांच दल (एसआइटी) ने 2002 के दंगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को क्लीन चिट दे दी है। निचली अदालत ने भी उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। जबकि अदालत को इस मामले में फिर से जांच का आदेश देना चाहिए था। जकिया का कहना है कि 2002 के दंगों के पीछे की पटकथा कई लोगों ने तैयार की थी, जिसमें पीएम मोदी का भी हाथ था। उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में सुनवाई तीन जुलाई को पूरी हो चुकी है। तीस्ता सेतलवाड़ का एनजीओ सिटीजन भी पुनर्विचार याचिका के समर्थन में है।
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