अपने धन का करें बेहतर इस्तेमाल़
हम लोगों का ध्यान हमेशा ज्यादा से ज्यादा बचत करने पर होता है। बचत के लिए कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन पर अमल करके न केवल अपनी आमदनी में अधिक बचत की जा सकती है बल्कि टैक्स भी बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा खरीदें व हेल्थ चेकअप कराएं आप
हम लोगों का ध्यान हमेशा ज्यादा से ज्यादा बचत करने पर होता है। बचत के लिए कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन पर अमल करके न केवल अपनी आमदनी में अधिक बचत की जा सकती है बल्कि टैक्स भी बचाया जा सकता है।
स्वास्थ्य बीमा खरीदें व हेल्थ चेकअप कराएं आप जब भी अपने, अपने परिवार या अपने माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं या उसे रिन्यू कराते हैं, तो आप टैक्स में बचत के हकदार होते हैं। स्वास्थ्य बीमा लेने पर अब आप 25 हजार रुपये तक की बचत अपने टैक्स में कर सकते हैं।
इतनी राशि केवल प्रीमियम पर बचाई जा सकती है। इसमें सर्विस टैक्स शामिल नहीं है। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ चुके माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने पर 30 हजार रुपये तक का टैक्स बचाया जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अब आयकर की धारा 80डी के तहत कवर होते हैं। इन पर अधिकतम 5000 रुपये के टैक्स की बचत की जा सकती है। अगर आप स्वास्थ्य बीमा से जुड़े सभी प्रावधानों का उपयोग करते हैं तो वित्त वर्ष 2015-16 में आप 55 हजार रुपये के टैक्स की बचत कर सकते हैं।
माता पिता को किराया दें और एचआरए का दावा करें
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और जिस मकान में रहते हैं वह उनमें से किसी के नाम है तो आप उन्हें किराया अदा कर एचआरए के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। आप उन्हें किराया दें और रसीद एचआरए के दावे के तौर पर नियोक्ता को प्रस्तुत करें। किराये की राशि आपके माता या पिता जिसके नाम भी आप चेक देते हैं, उनकी आय में शामिल हो जाएगी। उन्हें इस आय को अपने रिटर्न में दिखाना होगा। अगर आपके माता या पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो उन्हें वैसे भी तीन लाख रुपये तक की राशि पर आयकर देने की आवश्यकता नहीं है। वे किराये की इस राशि को आगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही विभिन्न स्कीमों में निवेश कर सकते हैं।
पेरेंट्स को धन गिफ्ट करें
अपने देश में आमतौर पर हम सभी अपने माता पिता को हर महीने पैसा भेजते हैं। हालांकि आपके द्वारा भेजा गया पैसा आपको टैक्स में राहत नहीं देगा। चूंकि पाने वाले को इस पर आयकर की छूट है इसलिए इस धन का निवेश कर इस पर बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा
सकता है।
छुट्टियों पर जाएं और टैक्स बचाएं
जिन वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने नियोक्ता की तरफ से यह अलाउंस मिलता है, वे अपने परिवार के साथ मनाई गई छुट्टियों पर खर्च हुई राशि पर टैक्स बचत का दावा कर सकते हैं।
चार साल के ब्लॉक में दो बार ऐसी टैक्स बचत वाली छुट्टियों का लाभ ले सकते हैं। अभी पहली जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 का ब्लॉक चल रहा है। लेकिन यह छूट केवल वास्तविक खर्च पर ही मिलती है। इसलिए प्रत्येक खर्च की रसीद अपने नियोक्ता के पास जमा करना आवश्यक है।
मृदुला राघवन
कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
क्लियरटैक्स डाट इन
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