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पेड न्‍यूज के लिए स्थानीय अखबार व पत्रिकाएं भी जांच के घेरे में

16 मई को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पेड न्यूज को बंद करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी

By MMI TeamEdited By: Published: Tue, 26 Apr 2016 11:39 AM (IST)Updated: Tue, 26 Apr 2016 11:55 AM (IST)

पुडुचेरी। 16 मई को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पेड न्यूज को बंद करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी स्थानीय अखबारों व पत्रिकाओं को राज्य व जिला स्तर मीडिया सर्टिफिकेट व मॉनिटरिंग कमिटी के द्वारा स्कैन किया जाएगा ताकि मानदंडों का उल्लंघन न हो।

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पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, वी कांडावेलु ने एक रिलीज में कहा चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि छोटे स्थानीय अखबार व पत्रिकाओं को भी कमिटी के स्कैनर के तहत आना चाहिए ताकि पेड न्यूज के प्रकाशन को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय अखबारों व पत्रिकाओं में जब भी पेड न्यूज प्रकाशित देखी जाएगी, उसपर पीपुल एक्ट 1951 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने प्रकाशकों को इस तरह के खबरों के प्रकाशित करने या किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सावधान रहने की सलाह दी।


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