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जमानत के बावजूद रिहा नहीं करने पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सरोजनी नगर मार्केट में हुए बम धमाकों के दोषी तारीक अहमद डार को मनी ला

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 11:31 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 11:31 PM (IST)
जमानत के बावजूद रिहा  नहीं करने पर मांगा जवाब
जमानत के बावजूद रिहा नहीं करने पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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सरोजनी नगर मार्केट में हुए बम धमाकों के दोषी तारीक अहमद डार को मनी लां¨ड्रग के मामले में जमानत मिलने के बावजूद तिहाड़ जेल से रिहा नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। धमाकों के मामले में उसे दी गई सजा वह पहले ही पूरी कर चुका है। सोमवार को अदालत ने उसे मनी लां¨ड्रग के मामले में भी जमानत प्रदान कर दी थी।

न्यायाधीश रितेश ¨सह ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर उन्हें यह बताने को कहा है कि आखिर क्यों अब तक डार को रिहा नहीं किया गया है। अदालत ने डार को बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सोमवार को मनी लां¨ड्रग के मामले में उसे यह कहते हुए जमानत प्रदान कर दी थी कि उक्त अपराध के तहत अधिकतम सात साल सजा का प्रावधान है। इस सजा का 70 फीसद हिस्सा वह पहले ही जेल में काट चुका है। ऐसे में वह जमानत प्राप्त करने का हकदार है।


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