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डीएलएसए ने दीं कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारियां

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) एवं युवा मंथन की ओर से करावल नग

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 10:32 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 10:32 PM (IST)
डीएलएसए ने दीं कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारियां
डीएलएसए ने दीं कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ी कानूनी जानकारियां

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) एवं युवा मंथन की ओर से करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के जौहरीपुर में कन्या भ्रूण हत्या के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता अधिवक्ता दीपक ठुकराल रहे। कार्यशाला में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनों को जाना। इसके साथ ही महिलाओं ने कार्यशाला में लगे स्वास्थ्य जांच शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच कराई।

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अधिवक्ता दीपक ठकुराल ने कहा कि कन्या भ्रण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए दोषी माता-पिता एवं पति के साथ चिकित्सक पर भी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज होता है। किसी महिला को जबरन भ्रूण हत्या के लिए परेशान किया जाता है तो उसे बिना देरी किए कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून की पहुंच सीमित होने की वजह से अधिकतर अपराधियों को सजा नहीं मिल पाती है। इसलिए समाज से यह बुराई कानून के डर से नहीं जागरूकता के माध्यम से दूर की जा सकती है।

संगठन के सचिव कमल शर्मा ने केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'लाडली योजना' से जुड़ी जानकारियां दीं। उन्होंने कहा आज के समय में बेटियों को बेटों से कम नहीं आंका जा सकता है। कार्यशाला में अनूप यादव, राजेश और गीता सहित कई लोग मौजूद रहे।


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