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नोटिस के बाद भी लोग नहीं भर रहे जुर्माना...पढ़ें खबर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूूनल में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि नोटिस के बाद भी लोग 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दे रहे हैं।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 18 May 2016 05:53 PM (IST)Updated: Thu, 19 May 2016 07:24 AM (IST)

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूूनल में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि नोटिस के बाद भी लोग 50 हजार रुपये का जुर्माना नहीं दे रहे हैं। एनजीटी के आदेश पर निगम ने इलाके में निर्माण कार्यों के दौरान धूल फैलाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना तय किया था।

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एनजीटी ने निर्देश दिया था कि 50 गज वाले मकान मालिकों से पांच हजार और 51 गज से 200 गज तक मकान मालिकों से दस हजार जुर्माना लिया जाए। इसके बाद भी निगम के नोटिस पर लोगों ने जुर्माना नहीं चुकाया।

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दिल्ली सरकार को लग चुकी है फटकार
एनजीटी ने 2 मई को वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को राजधानी में कूड़ा जलाने और प्रदूषण को लेकर फटकार लगाई थ। स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा था कि हम आपको मिथेन और कार्बन जैसी हानिकारक गैस पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते।


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