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जेपी बायर्स के पोर्टल पर पजेशन व क्लेम के लिए पंजीकरण शुरू

यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 22 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद बनाया जाना था। पोर्टल में अब कई दर्जन निवेशक ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर क्लेम फाइल किया है।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Tue, 05 Dec 2017 10:59 AM (IST)Updated: Tue, 05 Dec 2017 12:06 PM (IST)
जेपी बायर्स के पोर्टल पर पजेशन व क्लेम के लिए पंजीकरण शुरू
जेपी बायर्स के पोर्टल पर पजेशन व क्लेम के लिए पंजीकरण शुरू

नोएडा [ जेएनएन ]। जेपी समूह के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। फ्लैट के लिए क्लेम व पजेशन के लिए वह ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके लिए क्लेम सबमिशन पोर्टल फॉर जेपी बायर्स नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया है।

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यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 22 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद बनाया जाना था। पोर्टल में अब कई दर्जन निवेशक ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर क्लेम फाइल किया है। जेपी समूह के निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जेपी समूह को दिसंबर तक 271 करोड़ रुपये जमा करने के साथ एक पोर्टल बनाने के लिए कहा था।

इसमें निवेशक पजेशन व क्लेम के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसे में पोर्टल बना दिया गया है। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है। रजिस्ट्रेशन के दौरान निवेशकों को दो विकल्प में से एक चुनना होगा। यह विकल्प रिफंड और पजेशन के लिए है।

किसी एक के लिए निवेशक को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए दस रुपये के स्टांप पेपर का एफिडेविट बनाना होगा। जिसमें यह दिखाना होगा कि वह क्या चाहते हैं, रिफंड या पजेशन। इसके अलावा पेपर पर अपने फ्लैट, विला या प्लाट की जानकारी के साथ परियोजना का नाम, बिल्डर को दिया गया अमाउंट, या दस्तावेज पावर ऑफ एटार्नी के आधार पर बनाए गए हो, अपलोड किए जाएंगे।

इसके अलावा बिल्डर द्वारा जारी किया अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल एलाटमेंट लेटर की कॉपी, साथ ही एक फोटो आईडी, जिसमें वह आधार, पेन कॉर्ड या पासपोर्ट की कापी लगा सकते हैं। यह कापी स्कैन करके अपलोड करनी होगी। यदि मामला संयुक्त मालिकाना हक से लेकर है।

इसके लिए दूसरे का एफिडेविट भी लगाना होगा। इसके साथ ही यदि कोई निवेशक अदालत के बाहर सेटलमेंट करना चाहता है। इसके लिए भी पोर्टल में विकल्प दिए गए हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि कोई बदलाव चाहते है तो उसके लिए भी विकल्प दिया गया है।

फिलहाल रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू हो चुका है। मामले में अगली सुनवाई को इन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किए गए सभी क्लेम को अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।



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