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दिल्ली HC से डीएमआरसी से फटकार- मुफ्त में पानी क्यों नहीं उपलब्ध कराते

खंडपीठ ने कहा कि आप ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि आपके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी आ जाए तो आप सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 02 May 2017 03:02 PM (IST)Updated: Tue, 02 May 2017 03:02 PM (IST)
दिल्ली HC से डीएमआरसी से फटकार- मुफ्त में पानी क्यों नहीं उपलब्ध कराते
दिल्ली HC से डीएमआरसी से फटकार- मुफ्त में पानी क्यों नहीं उपलब्ध कराते

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह क्यों नहीं यात्रियों को मुफ्त पेयजल व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने कहा कि आप ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि आपके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर कोई प्रतिद्वंद्वी आ जाए तो आप सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे।

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अदालत ने यह प्रतिक्रिया डीएमआरसी के उस जवाब पर दी, जिसमें बताया गया कि वह मेट्रो स्टेशन पर एक रुपये में यात्रियों को एक गिलास पानी उपलब्ध करा रहे हैं। अदालत अधिवक्ता कुष कालरा की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

याचिका में कहा गया है कि डीएमआरसी किसी स्टेशन पर शौचालय, पेयजल, कूड़ेदान उपलब्ध नहीं करा रही है। मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान डीएमआरसी के वकील ने बताया कि वह लगातार स्टेशनों पर सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं और इनके लिए नाममात्र के पैसे लिए जाते हैं। इससे पूर्व उन्होंने अदालत को बताया था कि सुरक्षा कारणों से केवल राजीव चौक, कश्मीरी गेट आदि कुछ बड़े स्टेशनों पर ही कूड़ेदान है। इसके अलावा 138 स्टेशनों पर शौचालय हैं।


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