CM वीरभद्र के बेटे को दिल्ली HC से राहत, जांच में ईडी को सहयोग करने का निर्देश
मनी लांड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के CM वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
नई दिल्ली [ जेएनएन ] । मनी लांड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत प्रदान की है।
न्यायमूर्ति एके पाठक की पीठ ने उन्हें 30 सितंबर को प्रदर्शन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस दिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
याची के अधिवक्ता दयान कृष्णन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन अभी तक उन्हें जांच से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए गए हैं।
उन्हें आशंका है कि ईडी उनके मुवक्किल को गिरफ्तार कर सकती है। अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। इसके अलावा उनके मुवक्किल की याचिका हाईकोर्ट में ही लंबित है, ऐसे में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
ईडी की और से पेश अधिवक्ता ने कहा कि हमने याची को पूछताछ के लिए बुलाया है और गिरफ्तारी का कोई अंदेशा नहीं जताया जा सकता। उन्होंने किसी भी मामले में गिरफ्तारी जांच पर निर्भर होती है।
अदालत ने सुझाव दिया कि 30 सितंबर को गिरफ्तारी की जरूरत है तो उसे एक तय अवधि तक का नोटिस दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
गौरतलब है कि विक्रमादित्य ने इसी मामले में एलआइसी एजेंट आनंद चौहान की गिरफ्तारी का हवाला देकर स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए संरक्षण की आग्रह किया हुआ है।