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'ED के चारों गवाहों का संबंध BJP से', SC में केजरीवाल ने दिया जवाब; किया गुजराती में लिखी डायरी का जिक्र

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी है। उन्होंने कहा कि हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है जिसे भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किया। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 27 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Published: Sat, 27 Apr 2024 12:49 PM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2024 12:49 PM (IST)
SC में केजरीवाल ने दिया जवाब, कहा- ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने ईडी के आरोपों पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी है। उन्होंने कहा कि हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है, जिसे भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किया।

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अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस बात का कोई सबूत या सामग्री मौजूद नहीं है कि AAP को साउथ ग्रुप से धन या अग्रिम रिश्वत मिली हो। ऐसे में गोवा चुनाव अभियान में उनका उपयोग करना तो दूर की बात है। अरविंद केजरीवाल के हलफनामे में लिखा है, "AAP के पास एक भी रुपया नहीं आया और इस संबंध में लगाए गए आरोप किसी भी ठोस सबूत से रहित हैं, जो उन्हें बिना किसी पुष्टि के अस्पष्ट और आधारहीन बनाते हैं।"

केजरीवाल ने जिन चार गवाहों का जिक्र किया है, वे हैं:

1. भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मगुंता श्रीनिवासन रेडी

2. भाजपा को तथाकथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले शरथ रेडी 

3. भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता एवं प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय

4. गोवा सीएम की करीबी और सीएम की कैंपेन मैनेजर का बयान

गवाहों के बयान के आधार पर हुई गिरफ्तारी: केजरीवाल

सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन सब लोगो के बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। बता दें, कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अब केजरीवाल ने भी इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 27 अप्रैल तक का समय

सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं सीएम केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। ईडी के हलफनामे में कहा गया था कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है। उनके जांच में सहयोग न करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी था।

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