बंसल सुसाइड केसः DCW अध्यक्ष ने सीबीआइ को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
बीके बंसल की खुदकुशी के मामले में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने CBI के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। कंपनी मामलों के मंत्रालय (कॉरपोरेट अफेयर्स) के पूर्व महानिदेशक बीके बंसल की खुदकुशी के मामले में मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक अनिल कुमार सिन्हा को नोटिस जारी कर कानून के तहत इस पर की गई कार्रवाई की 48 घंटे के भीतर जानकारी देने को कहा है।
गौरतलब है कि बीके बंसल ने नोट में लिखा है कि उक्त अधिकारियों ने उनकी पत्नी और पुत्री को शारीरिक रूप से प्रताडना दी। बंसल के पुत्र ने अपने सुसाइट नोट में आरोप लगाया है कि उसे, उसकी मां और बहन को मानसिक और शारीरिक रूप से सीबीआई के अधिकारियों ने प्रताडित किया, जिसके चलते वे आत्महत्या कर रहे हैं।
नोटिस में स्वाति ने पूछा है कि इस नोट के बाद साफ होता है कि आरोपी समेत परिवार को प्रताड़ित किया गया। अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद इस प्रताड़ना के मामले में CBI ने क्या कदम उठाए हैं? इसकी जानकारी 48 घंटे में दी जाए।
यहां पर बता दें कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक (डीजी) बीके बंसल (60) और उनके बेटे योगेश बंसल (32) ने आइपी एक्सटेंशन स्थित नीलकंठ अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में मंगलवार यानी 27 सितंबर को फांसी लगाकर खुदकशी कर ली है।
इससे पहले बीके बंसल की पत्नी सत्यबाला (58) और बेटी नेहा (28) ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी थी। बीके बंसल को गत 16 जुलाई को सीबीआइ ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। सीबीआइ लगातार परिवार से कड़ी पूछताछ कर रही थी।
पुलिस को बीके बंसल के पास से पांच पेज और योगेश के पास से दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें दोनों ने सीबीआइ के कुछ अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उन अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। दोनों ने अपनी मौत के लिए सीबीआइ को जिम्मेदार ठहराया है।
बंसल की पत्नी व बेटी के आत्महत्या करने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। बाद में उन्हें 26 अगस्त को नियमित जमानत मिल गई थी। अभी वह जमानत पर बाहर थे। जमानत पर बाहर आने के बाद भी सीबीआइ उनसे पूछताछ कर रही थी। सोमवार को भी सीबीआइ ने उनसे दिन भर पूछताछ की थी।
बंसल मूलरूप से गांधी चौक, हिसार (हरियाणा) के रहने वाले थे। वह पत्नी, एक बेटा व एक बेटी के साथ नीलकंठ अपार्टमेंट में पहली मंजिल पर फ्लैट संख्या-3 बी में रहते थे। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के अनुसार जमानत मिलने के बाद भी पिता-पुत्र यहां नहीं रह रहे थे। करीब 15 दिन पहले वह यहां रहने आए थे।
26 सितंबर को सुबह बंसल और उनके बेटे को सीबीआइ ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों लोग पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआइ के पास गए थे। बीके बंसल शाम करीब साढ़े पांच बजे लौटे थे। जबकि बेटा पहले घर पर आ गया था।
शाम को उन्होंने घरेलू सहायिका रचना को मंगलवार को देर से आने के लिए कहा था। सुबह करीब पौने नौ बजे घरेलू सहायिका जब बंसल के फ्लैट पर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि दोनों अलग-अलग कमरे में रस्सी के सहारे पंखे से लटके हुए थे।
वह चीखते हुए गार्ड रूम में पहुंची और इसकी सूचना दी। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस उपायुक्त ऋषिपाल सहित तमाम अधिकारी वहां पहुंच गए। दोनों कमरों की छानबीन में पुलिस को मौके से दो अलग-अलग सुसाइड नोट मिले थे।