साकेत कोर्ट से 'आप' विधायक गुलाब सिंह को मिली जमानत
आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह को दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुलाब सिंह पर जबरन वसूली करने के आरोप लगे हैं।
नई दिल्ली [जेएनएन]। आम आदमी पार्टी के विधायक और गुजरात मामलों के प्रभारी गुलाब सिंह को दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने जमानत देते वक्त यह भी कहा कि गुलाब सिंह को जेल में रखने से कोई भी मामला हल नहीं होगा।
बता दें कि जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को गुलाब सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने विधायक से हिरासत में पूछताछ करने संबंधी पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया। गुलाब सिंह को गुजरात में गिरफ्तार किया गया था और ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था।
AAP MLA Gulab Singh Yadav has been granted bail by Dwarka court saying that no purpose will be served by keeping him in jail
— ANI (@ANI_news) October 19, 2016
इससे पहले पुलिस ने दिल्ली के मटियाला से विधायक गुलाब सिंह की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि उन्हें विधायक से पूछताछ करनी है क्योंकि उसे लगता है कि जबरन वसूली करने वाला एक संगठित गिरोह चल रहा था।
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यादव के वकील ने पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। पिछले महीने दो प्रॉपर्टी डीलरों दीपक शर्मा और रिंकू दीवान ने आरोप लगाया था कि यादव के दफ्तर में काम करने वाले सतीश, देवेंद्र और उनके एक साथी जगदीश उस भवन को गिराने की धमकी देकर जबरन वसूली कर रहे हैं, जहां से प्रोपर्टी डीलर अपना काम करते हैं।
बता दें कि 13 सितंबर को बिंदापुर थाने में आईपीसी की धारा 384 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद कथित तौर पर जांच में शामिल नहीं होने पर विधायक के खिलाफ 14 अक्तूबर को एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि विधायक को जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं।