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स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा बहाल होगा या नहीं? आज होगी सुनवाई

नर्सरी दाखिले में प्रबंधन कोटे को खत्म करने संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद मामले में अब दो जजों की बेंच के समक्ष याचिका लगाई गई है। याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से लगाई गई

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 08 Feb 2016 02:58 PM (IST)Updated: Mon, 08 Feb 2016 03:09 PM (IST)
स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा बहाल होगा या नहीं? आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। नर्सरी दाखिले में प्रबंधन कोटे को खत्म करने संबंधी दिल्ली सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद मामले में अब दो जजों की बेंच के समक्ष याचिका लगाई गई है। याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से लगाई गई याचिका में एक जज की बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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इससे पहले न्यायमूर्ति मनमोहन ने अपने 33 पेज के अंतरिम आदेश में कहा था कि निजी स्कूलों को स्वायत्तता का मूलभूत आधार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें प्रबंधन कोटे में सीटे बेचने व अधिकारों का दुरुपयोग करने का लाइसेंस दिया गया है।

अदालत ने कहा था कि नर्सरी कक्षा में होने वाले दाखिले प्रबंधन कोटे के अलावा उन 11 मानदंडों के आधार पर होंगे जिन्हें हाई कोर्ट ने अनुमति दी है। अदालत ने कहा उनकी नजर में उक्त 11 मानदंड अव्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली सरकार के 6 जनवरी के सकरुलर पर अदालत ने रोक लगाते हुए कहा कि सरकार का आदेश महज एक सरकारी आदेश है, जबकि नियमों के हिसाब से आदेश जारी करने के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी थी।

कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को वर्ष 2007 में दिए गए आदेश के तहत ही दाखिले करने होगें। यानी प्रबंधन कोटा 20 प्रतिशत ही रहेगा और वे स्टाफ कोटे के नाम 5 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण नहीं रख सकते।


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