कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए सोमनाथ भारती
घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनात भारती को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सोमनाथ भारती तिहाड़ जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने
नई दिल्ली। घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनात भारती को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सोमनाथ भारती तिहाड़ जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और समर्थन में नारेबाजी की। भारती को द्वारका कोर्ट से एक लाख के मुचलके पर जमानत मिली है।
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गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली शख्स हैं, जमानत मिलने पर जांच को प्रभावित कर सकते हैं।
मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान भारती की ओर से वकील विजय अग्रवाल ने दावा किया कि यह 'बनते बिगड़ते रिश्ते' का मामला है, जिसे राजनीतिक मकसद से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।
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अग्रवाल ने कहा कि भारती स्वयं वकील हैं, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री हैं और कानून का सम्मान करेंगे। आप नेता को अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी करनी है। अग्रवाल ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें किसी भी शर्त के साथ जमानत पर छोड़ दिया जाए।
मंगलवार को ही भारती की दलील का विरोध करते हुए अतिरिक्त सरकारी अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने कहा कि जब भारती पुलिस हिरासत में नहीं थे तो उन्होंने अपनी आजादी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। भारती के आचरण को संदेहपूर्ण बताते हुए अभियोजक ने कहा कि अगर भारती को जमानत मिल जाती है तो वह क्या करेंगे।
सरकारी अभियोजक शैलेंद्र बब्बर ने कहा कि अगर सोमनाथ भारती को जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके प्रभाव की वजह से कुछ गवाह बयान दर्ज कराने आगे नहीं आ रहे। उन्हें जमानत देने से जांच प्रभावित होगी जो प्राथमिक स्तर पर है।