बच्ची के साथ की गंदी बात, कोर्ट ने सुनाई 18 महीने की सजा
एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले मेंं साकेत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को 18 माह कैद की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले मेंं साकेत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को 18 माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले मेंं कहा कि हालांकि दोषी के पर पहले कोई आपराधिक मामला नहींं है लेकिन जो कुकृत्य उसने किया है वह बच्ची के साथ मेंं हुआ है। लिहाजा उसे किसी तरह की माफी नहींं दी जा सकती है।
मामला बदरपुर का था जहां रहने वाली लड़की अपने भाई-बहनोंं के साथ घर मेंं सो रही थी। 1 अप्रैल 2012 को दोषी व्यक्ति उनके घर मेंं घुस गया और लड़की को जबरन उठाकर अपने साथ घर ले गया। वहां पर उसने बदनीयती से उसके साथ अभद्रता की। बच्ची ने शोर मचाया तो इलाके के लोग एकत्र हो गए।
JNU की छात्रा ने AISF कार्यकर्ता पर लगाया यौन शोषण का आरोप
रो-रो कर बोली, ससुर और देवर ने बनाए अप्राकृतिक यौन संबंध, पति ने किया ये काम