कोरोना महामारी के बीच हाई कोर्ट ने वकीलों को दी राहत, कोट, गाउन और शेरवानी पहनने से छूट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट एवं निचली अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कोट गाउन शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी अदालतें निलंबित हैं और मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल हो रही है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट एवं निचली अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कोट, गाउन, शेरवानी और जैकेट पहनने से छूट दी है। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत वकीलों को सुव्यवस्थित तरीके से कपड़े पहनना होगा।
अगले आदेश तक मिली है छूट
हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अगले आदेश तक अधिवक्ताओं को सुनवाई के दौरान गाउन, कोट अचकन, शेरवानी पहनने से छूट दी गई है। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कोरोना के कारण केंद्र द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया था और इसके कारण 25 मार्च से दिल्ली हाई कोर्ट समेत सभी निचली अदालतों की कार्रवाई को निलंबित कर दिया गया था।
सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की हो रही सुनवाई
इस दौरान महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो-कान्फ्रेंङ्क्षसग के माध्यम से की जा रही है। इस दौरान आमतौर पर न्यायमूर्तियों के आवास पर ही बेंच मामलों की सुनवाई करती है और अधिवक्ता अपने आवास या फिर कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होते हैं।
डीडीए के दफ्तर पहुंचा कोरोना
इधर, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के दफ्तर तक भी कोरोना पहुंच गया है। डीडीए के आइएनए स्थित मुख्यालय विकास सदन में आयुक्त (खेल-कूद), अतिरिक्त आयुक्त (योजना) और उप निदेशक (योजना) संक्रमित पाए गए हैं। डीडीए के उपाध्यक्ष का कार्यालय भी कोरोना से अछूता नहीं है। उपाध्यक्ष के निजी सचिव भी पॉजिटिव मिले हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी की पत्नी और उनके ड्राइवर में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
कार्यालय को किया सैनिटाइज
डीडीए की जनसंपर्क निदेशक पूनम माथुर ने बताया कि अचानक से कई मामले आने के बाद पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को पॉजिटिव पाया गया है, उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूनम ने बताया कि पॉजिटिव मरीज के संबंध में आने वाले सभी लोगों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।