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HC ने कहा- '15 तक चलेगा ऑड-ईवन फॉर्मूला', दिल्ली सरकार ने कहा, धन्‍यवाद

ऑड-ईवन फॉर्मूले फॉर्मूला 15 जनवरी तक चलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। पिछली सुंनवाई में इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए थे।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 11 Jan 2016 07:44 AM (IST)Updated: Mon, 11 Jan 2016 12:18 PM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली में 1 जनवरी, 2016 से लागू हुए ऑड-ईवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह फॉर्मूला 15 जनवरी तक लागू रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

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उधर, इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया है। उन्होंने अदालत को धन्यवाद देते हुए कहा हमारे इस अभियान में सबका सहयोग मिल रहा है। दिल्ली के लोगों ने इस अभियान का साथ दिया है। उनके सहयोग से ही यह अभियान आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। पिछली सुंनवाई में इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए थे।

पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने एन्वायर्नमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की थी। इसके हिसाब से 5 जनवरी को को पीएम लेवल 391 था, जिसे दिसंबर से काफी कम बताया गया था। दिसंबर में पीएम लेवल 500 था।

पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। उससे पहले दिल्ली सराकर ने पीठ को बताया कि एक जनवरी से शुरू हुई इस योजना की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पार्टिकुलेट मैटर (हवा में तैरते कण) का प्रदूषण स्तर में गिरावट नजर आई है।

गौरतलब है कि पीठ ऑड-ईवन योजना को चुनौती देने वाली 12 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने 6 जनवरी को सरकार से कहा था कि यदि इस येाजना से लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या उसे 15 दिनों के बजाय हफ्ते भर में खत्म करने पर विचार किया जा सकता है।


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