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आतिशी को विदेश जाने के लिए मिली राजनीतिक मंजूरी, केंद्र सरकार ने दिल्ली HC में दी जानकारी

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहां की आतिशी को यूके के आधिकारिक यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

By Vineet TripathiEdited By: Abhishek TiwariPublished: Wed, 07 Jun 2023 01:18 PM (IST)Updated: Wed, 07 Jun 2023 01:18 PM (IST)
आतिशी को विदेश जाने के लिए मिली राजनीतिक मंजूरी, केंद्र सरकार ने दिल्ली HC में दी जानकारी
आतिशी को विदेश जाने के लिए मिली राजनीतिक मंजूरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अगले सप्ताह आधिकारिक यात्रा के लिए यूनाइटेड किंगडम (यूके) जाने के लिए आवश्यक मंजूरी देने से जुड़ी दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दिया है।

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न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहां की आतिशी को यूके के आधिकारिक यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है।

साथ ही यह भी बताया कि अब मामला इकोनामिक अफेयर्स विभाग के समक्ष है और आतिशी वीजा के लिए आवेदन कर सकती हैं। केंद्र सरकार के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

याचिका में क्या कहा था?

आतिशी ने याचिका में कहा था कि उन्हें कैंब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा इंडिया एट 100: टुवार्ड्स बीइंग ए ग्लोबल लीडर से जुड़े एक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन 15 जून को होना है।

अधिवक्ता हृषिका जैन, अमन नकवी और भरत गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में आतिशी ने कहा था कि उनकी प्रस्तावित यात्रा दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास क्षेत्र में हुए विकास को दिखाने का मौका देगा। साथ ही यह भी कहा था कि अगर यात्रा की मंजूरी देने में और देरी हुई तो इसका उद्​देश्य निष्फल हो जाएगा।


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