केजरीवाल पर साढू को अवैध तरीके से ठेका दिलाने का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला
केजरीवाल के खिलाफ याचिका लगाने वाले वकील किसले पांडेय ने अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले में बड़ी गहराई तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर की गई शिकायत के मामले में तीस हजारी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने साढू को अवैध तरीके से पीडब्ल्यूडी में ठेके दिलवाकर सरकारी खजाने को 10 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने याची की दलीलें सुनने के बाद इसपर अपने फैसले को दो फरवरी तक सुरक्षित रख लिया है। याचिका लगाने वाले वकील किसले पांडेय ने अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले में बड़ी गहराई तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
केजरीवाल पर यह है आरोप
केजरीवाल ने पहले अपने साढू सुरेंद्र कुमार बंसल को पीडब्ल्यूडी के ठेके दिलवाए। यह ठेके मामूली सड़क मरम्मत आदि से जुड़े थे। इस संबंध में आरटीआइ लगाई गई तो पता चला कि सुरेंद्र बंसल ने मरम्मत कार्य के लिए जिन लोगों से ईंट, सीमेंट, सरिया आदि खरीदा उनके खातों में बंसल के साथ हुए किसी लेनदेन का जिक्र ही नहीं है।