कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मेंं राठी बंधुओ को 3 साल की सजा
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मेंं पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने राठी बंधुओंं को तीन साल व एक अन्य अधिकारी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मेंं पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने राठी बंधुओंं को तीन साल व एक अन्य अधिकारी को दो साल कैद की सजा सुनाई गई। राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (आरएसपीएल) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए कुल 19 मुकदमोंं मेंं से यह दूसरा मामला है, जिसमेंं अदालत ने सजा सुनाई है।
विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने आरएसपीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) प्रदीप राठी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदित राठी को तीन साल और वरिष्ठ अधिकारी कौशल अग्रवाल को दो साल कैद की सजा सुनाई। तीनोंं को दोषी करार देते हुए मंगलवार को ही न्यायिक हिरासत मेंं ले लिया गया था।
न्यायाधीश ने आरएसपीएल कंपनी और उसके सीईओ पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी के एमडी पर 25 लाख और कौशल अग्रवाल पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया। मंगलवार को अदालत ने सभी को आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी करने का दोषी पाया था।
अदालत ने अपने आदेश पर एक माह के लिए रोक लगा दी है, ताकि तीनोंं दोषी इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट मेंं अपील कर सकेंं। सभी को दो लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा कर दिया गया। जुर्माना राशि जमा कराने के लिए भी दोषियो को 2 अगस्त तक का समय दिया गया है।
सजा की अवधि पर बहस के दौरान मंगलवार को सभी दोषियोंं ने अदालत के समक्ष कम से कम सजा दिए जाने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने आदेश मेंं कहा था कि दोषियोंं ने कोयला मंत्रालय के समक्ष गलत तथ्यों को पेश किया। कोयला मंत्रालय और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष भी गलत तथ्य पेश किए गए। फर्जी कागजात प्रस्तुत कर वे कोल ब्लॉक हासिल करने मेंं सफल रहे।