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डिस्पेंसरियों में बेकार नहीं हो पाएंगी दवाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में एक्सपायरी दवाओं की कई बार शिकायतें सा

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jul 2017 11:33 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jul 2017 11:33 PM (IST)
डिस्पेंसरियों में बेकार नहीं हो पाएंगी दवाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में एक्सपायरी दवाओं की कई बार शिकायतें सामने आती हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ने दवाओं के इस्तेमाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है।

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महानिदेशालय ने दिशा-निर्देश में दवाओं के भंडारण से लेकर उसके वितरण तक के नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि दवाओं के खराब होने की तारीख की नियमित जांच की जाएगी। यह फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होगी कि दवाओं की एक्सपायरी डेट रजिस्टर में दर्ज करे। मरीजों को दवा वितरण के समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना होगा। स्टोर में पड़ी जिन दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक होगी उनका वितरण पहले किया जाएगा। यदि नई खेप में आई दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक हो तो पहले से स्टोर में पड़ी दवाओं को रोक कर नई खेप में आई दवाओं को वितरित करने का निर्देश दिया गया है।


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