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डीएमआरसी विचार करे

जासं, नई दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रचर की सहायक

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 May 2017 11:52 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2017 11:52 PM (IST)
डीएमआरसी विचार करे

जासं, नई दिल्ली

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हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रचर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को 60 करोड़ देने पर विचार करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने डीएमआरसी के वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल से निर्देश लें कि वह यह रकम देना चाहते है या नहीं।

कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डीएमआरसी से तय 4670 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि में से 75 प्रतिशत राशि तुंरत दिलवाने का आग्रह किया है। गत दिनों तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एकमत से रिलायंस के हक में फैसला देते हुए डीएमआरसी को यह मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया था। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.चिदंबरम ने तर्क रखा कि उसके मुवक्किल ने निर्माण कार्य के लिए भारी ब्याज पर कर्ज लिया था और उस पर ब्याज पड़ रहा है। ऐसे में उसे प्रदान मुआवजा राशि 4670 करोड़ में से 75 प्रतिशत राशि यानि 3502 करोड़ रुपये तुरंत दिलवाने का निर्देश दिया जाए।

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जमानत दी

जासं, नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद मनी लांड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कलकत्ता के कारोबारी पारस मल लोढ़ा को हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान की है। नोटबंदी के बाद अवैध रूप से 60 करोड़ रुपये के नोट बदलवाने में कथित तौर पर शामिल लोढ़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2016 में मुंबई से पकड़ा गया था। जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में था। ईडी ने इस मामले में लोढ़ा के अलावा विवादास्पद वकील रोहित टंडन समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया है।


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