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ईडीएमसी के महापौर की सुविधाएं हुईं बहाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की निवर्तमान महापौर सत्या श

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 May 2017 09:55 PM (IST)Updated: Thu, 04 May 2017 09:55 PM (IST)
ईडीएमसी के महापौर की सुविधाएं हुईं बहाल
ईडीएमसी के महापौर की सुविधाएं हुईं बहाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली :

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पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की निवर्तमान महापौर सत्या शर्मा को तमाम सरकारी सुविधाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी और वह महापौर के रूप में कार्यालय में काम कर सकेंगी। पूर्वी निगम के कार्यवाहक आयुक्त पीके गुप्ता ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। साथ ही पूर्वी निगम आयुक्त कार्यालय ने महापौर को इसकी जानकारी फोन के माध्यम से दी है। महापौर ने इसकी पुष्टि की है।

ज्ञात हो कि 30 अप्रैल के बाद निगम सचिव द्वारा महापौर को सरकारी गाड़ी देने और सरकारी कार्यालय का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। उस समय निगम सचिव की दलील थी कि निगम का कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा हो गया था इस वजह से यह सुविधा नहीं दी जा सकती हैं। जबकि उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के महापौर को सारी सुविधाएं मिल रही थीं।

ताजा आदेश में महापौर को मिलने वाली सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। इस मामले में निगम के नेताओं से लेकर महापौर ने आपत्ति जाहिर की थी। निगम के नेताओं का कहना था कि महापौर का पद संवैधानिक होता है। जब तक अगले महापौर का चयन नहीं हो जाता तब तक वर्तमान पद पर बैठा व्यक्ति ही निगम का संवैधानिक प्रमुख होता है। उन्होंने निगम सचिव के कृत्य को गलत ठहराया था। महापौर ने भी इस मामले की शिकायत उपराज्यपाल से की थी। इसके अलावा यह मामला मीडिया में भी सुर्खियों में छाया रहा था। जिससे उपराज्यपाल कार्यालय ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था। सत्या शर्मा ने बताया कि निगम सचिव ने गलत काम किया था इस वजह से उन्होंने मामले की शिकायत उपराज्यपाल से की थी। बृहस्पतिवार को निगम आयुक्त कार्यालय से उनके पास फोन आया और कहा गया कि वह निगम के कार्य के लिए जब चाहें तब गाड़ी मंगवा सकती हैं। इसके अलावा वह अपने कार्यालय पहले की तरह आ सकती हैं और सरकारी कार्यों का निष्पादन कर सकती हैं।


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