हादसे में महिला की मौत पर 16 लाख का मुआवजा
जासं, नई दिल्ली: साकेत जिला अदालत ने सड़क हादसे में मौत के मामले में मृतक महिला के परिजनों को 16 ला
जासं, नई दिल्ली:
साकेत जिला अदालत ने सड़क हादसे में मौत के मामले में मृतक महिला के परिजनों को 16 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को यह निर्देश दिया कि वह मृतक महिला के परिजनों को 15,96,400 रुपये बतौर मुआवजा दें।
अदालत ने कहा कि महिला8 अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। साथ में दोनों बच्चे थे। वे सही दिशा में थे, जबकि पुलिस द्वारा पेश किए गए साइट प्लान से पता चलता है कि डीटीसी बस चालक वाहन को मोड़ते वक्त उसे सड़क के दूसरी तरह बीच में ले आया था। जिसके कारण उसने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए मृतका के देवर और बेटी को भी 10-10 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआइआर और साइट प्लान को देखने से पता चलता है कि बाइक चालक की घटना में कोई गलती नहीं थी। उल्लेखनीय है कि यह हादसा दक्षिण दिल्ली स्थित भाटी माइंस इलाके बीते वर्ष जून माह में हुआ था। पूरे मामले पर डीटीसी, उनके चालक और इंश्योरेंस कंपनी का अदालत के समक्ष कहना था कि याची द्वारा मुआवजे के लिए दाखिल किया यह मुकदमा झूठा है, लिहाजा इसे रद कर दिया जाना चाहिए।