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सरकार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम की जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिए हैं कि दक्षिण दि

By Edited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 11:00 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 11:00 PM (IST)
सरकार को दक्षिण दिल्ली नगर निगम की जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिए हैं कि दक्षिण दिल्ली में पेड़ों को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में वह दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) की भूमिका की जांच करें।

ट्रिब्यूनल की न्यायमूर्ति सोनम फिंट्सो वांगड़ी ने वर्षा जल निकास के लिए सीवर बनाए जाने के दौरान पेड़ों को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में एसडीएमसी को आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार के वन विभाग को एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर जांच करने को कहा गया है। हालांकि पीठ ने याचिका पर एसडीएमसी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। यह याचिका पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले वकील आदित्य एन. प्रसाद ने लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि अप्रैल 2013 के एनजीटी के आदेश में साफ कहा गया था कि पेड़ के एक मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण व मरम्मत का काम नहीं होना चाहिए। इस आदेश की अनुपालना नहीं हो रही है। याचिका पर ट्रिब्यूनल ने एसडीएमसी के आयुक्त पुनीत कुमार गोयल को नोटिस जारी कर इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा था। उनसे पूछा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

याची ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में नियमों को ताक पर रखते हुए एसडीएमसी द्वारा वर्षा जल के निकास के लिए गहरा गड्ढ़ा बनाए जाने का मुद्दा उठाया गया था।


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